Tuesday, July 27, 2010

अगर न निकले एटीएम से पैसा

दरियागंज में रहनेवाले अशोक लूथरा एक बार अपने बैंक से अलग किसी दूसरे एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे। पिन,अमाउंट आदि डालने के बाद स्लिप तो निकल आई, लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकले। स्लिप देखकर उनका सिर चकरा गया। पांच हजार रुपये अकाउंट से कम हो गए थे, जबकि मशीन से पैसे नहीं निकले। एटीएम बूथ पर न तो कोई फोन मौजूद था, न ही कोई जानकारी कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। पूरी रात उन्होंने करवटें बदल-बदल कर गुजारी। सुबह अपनी ब्रांच को लिखित में शिकायत की। करीब 40 दिन बाद उनके अकाउंट में पैसे वापस आए।

एटीएम कार्ड के प्रचलन से बैंकों ने अपना बोझ काफी हद तक कम कर लिया है। इसका फायदा कस्टमर्स को भी मिला है, लेकिन एटीएम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी और हेराफेरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। एटीएम कार्ड चोरी हो जाना, पासवर्ड का पता कर एटीएम से पैसे निकालना आदि घटनाएं आम हो गई हैं। एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या हैं हमारे अधिकार, आइए जानते हैं:

अधिकार

- आप अपने बचत खाते पर इश्यू एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में पांच बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज किए जाएंगे।

- आप किसी भी बैंक के एटीएम से कभी भी बैलेंस चैक कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं है।

- अगर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते वक्त रकम अकाउंट से कट जाए और आपको न मिले तो आप अपनी ब्रांच को शिकायत करें। शिकायत किए जाने के अगले 12 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाना चाहिए। अगर इतने दिनों में पैसा न आए तो आप इसके बाद के दिनों के लिए 100 रुपये रोजाना हर्जाना वसूलने के हकदार हैं।

- सभी बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे एटीएम मशीन पर ऐसा रैंप उपलब्ध कराएं ताकि अपाहिज वील चेयर पर बैठे-बैठे एटीएम यूज कर सकें।

- सभी बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे नए लगनेवाले एटीएम में से एक-तिहाई में टॉकिंग ब्रेल कीपैड लगाएं ताकि दृष्टिहीन लोग आसानी से एटीएम ऑपरेट कर सकें। कोई भी बैंक किसी दृष्टिहीन शख्स को एटीएम कार्ड इश्यू करने से इनकार नहीं कर सकता।

- एटीएम रूम में यह सूचना लिखी होनी चाहिए कि फेल एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए अपने बैंक की उस ब्रांच को सूचित करें, जहां से आपको एटीएम कार्ड इश्यू हुआ है। एटीएम रूम में एटीएम प्रवाइडर बैंक की सहायता डेस्क का फोन नंबर व उस अधिकारी का नाम व पता लिखा होना चाहिए, जिसे परेशानी होने पर शिकायत दर्ज कराई जा सके।

अगर कार्ड मशीन में फंस जाए/खो जाए

- इस स्थिति में फौरन अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर डायल कर कार्ड को ब्लॉक (बंद) करा दें। यहां आपको एक शिकायत नंबर दिया जाएगा। इसे जरूर नोट कर लें।

- जितना जल्दी मुमकिन हो, अपने बैंक को लिखित में जानकारी देकर उसकी कॉपी रिसीव करा लें। बाद में आप नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

- अगर एटीएम बैंक की किसी ब्रांच में लगा है तो मशीन में कार्ड फंसने की स्थिति में अपने फोटो आई-कार्ड के साथ ब्रांच मैनेजर से मिलकर अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं।

यह भी जानें

- एटीएम कार्ड के पिन गुम होने की लिखित शिकायत करने के एक हफ्ते में नया पिन नंबर इश्यू कर दिया जाता है। बैंक द्वारा इश्यू पिन नंबर को जितना जल्दी हो, बदल लें।

- अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन के दौरान कोई परेशानी आए तो बैंक कर्मचारी को भी अपना पिन न बताएं।

- पिन को एटीएम कार्ड के कवर आदि पर कभी न लिखें।

- एटीएम में कार्ड डाले जाने पर यदि इनवैलिड कार्ड शो करे तो अपने बैंक के एटीएम पर कार्ड फिर से ट्राई करें। कई बार तकनीकी दिक्कत से ऐसा होता है। अगर यह मेसेज बार-बार आए तो अपने कार्ड को ब्रांच से रिप्लेस करा लें।

- अपने बैंक के एटीएम से रोजाना 15 से 25 हजार रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम से अधिकतम दस हजार रुपये ही निकाल सकते हैं। यह सूचना एटीएम पर डिस्प्ले होती है।

- अगर ट्रांजैक्शन होने पर एटीएम से पैसा न निकले तो ट्रांजैक्शन स्लिप को संभाल कर रखें। अच्छा होगा, इसकी फोटोकॉपी करा लें।

- नया एटीएम कार्ड मिलने पर सबसे पहले उसके पीछे दिए गए स्पेस पर साइन करें।

- महीने में एक बार अपनी पासबुक में एंट्री जरूर कराएं। अगर आपके एटीएम ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ हुई है तो फौरन ब्रांच मैनेजर को सूचित करें।

- सभी एटीएम कार्ड पर वलिडिटी लिखी होती है। इसके खत्म होने से पहले अपनी ब्रांच को सूचित कर नया एटीएम इश्यू करा लें, वरना ऐसे कार्ड को मशीन जब्त कर लेती है।

- अगर एटीएम कार्ड मिलने के एक हफ्ते तक पिन न मिले तो अपनी ब्रांच से जरूर संपर्क करें।

- पिन के लिफाफे की सील जरूर जांच लें। अगर वह कहीं से खुला या कटा-फटा है तो फौरन ब्रांच मैनेजर को सूचित कर दूसरे नंबर की डिमांड करें।

- आपके कार्ड से किसी भी तरह हुए गलत ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। जाने-अनजाने में हुई किसी भी गलती का भुगतान आपको ही करना होगा।

- एटीएम कार्ड में मैग्नेटिक पट्टी होती है। इसे हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और टीवी से इसकी दूरी बनाए रखें।

- अगर आपके पास वक्त है तो अपने बैंक के एटीएम से ही पैसा निकालें। ऐसी स्थिति में गड़बड़ी होने पर आपका पैसा अगले वर्किंग डे पर मिल जाएगा, जबकि दूसरे बैंक का एटीएम होने पर वक्त ज्यादा लगता है।

हेल्पलाइन

ट्रांजैक्शन फेल होने पर अगर सूचित किए जाने के 12 वर्किंग डेज के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा वापस न आए या बैंक हर्जाना न दे तो आप अपने राज्य के बैंकिंग ओम्बड्समैन को सभी डॉक्युमेंट्स अटैच कर लिखें। दिल्ली, हरियाणा व गाजियाबाद जिले के सभी बैंकों के कस्टमर्स अपनी ऐसी शिकायतों के लिए यहां लिख सकते हैं -

बैंकिंग ओम्बड्समैन, रिजर्व बैंक बिल्डिंग
सेकंड फ्लोर, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
फोन - 011-23730632/ 633/ 6270-71
फैक्स - 011- 23725218

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