Tuesday, August 3, 2010

पासपोर्टः जानें अपने अधिकार और जरूरी बातें

साकेत में रहने वाली मालती शर्मा अपना पासपोर्ट बनाने के लिए भीकाजी कामा प्लेस स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के दफ्तर पहुंचीं। लंबी-लंबी लाइनें देखकर मन थोड़ा परेशान हुआ। अपनी बारी का इंतजार करते-करते दो घंटे बीत गए। जब नंबर आया तो काउंटर पर मौजूद शख्स ने फॉर्म में चार कमी बताकर पूरी कर फिर आने के लिए कह दिया। जब उन महोदय से इस बारे में कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने लंबी लाइन का बहाना बनाकर बात करने से इनकार कर दिया।

चार-पांच चक्कर लगाने के बाद महीनों में उनका पासपोर्ट बन पाया। लेकिन उन्हें तब जोर का झटका लगा, जब पासपोर्ट पर अपना नाम ही गलत पाया। पासपोर्ट विभाग के बार-बार चक्कर लगाने के बारे में सोचकर ही उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। आखिरकार उन्हें दलाल की शरण में जाना पड़ा, जिसने चंद दिनों में उनका काम करा दिया। लेकिन यह कोई सही हल नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में कोई परेशानी हो, कर्मचारी रिश्वत मांगे, अधिकारी दिए गए समय पर उपलब्ध न हो, पासपोर्ट तय वक्त पर न बने तो इसकी शिकायत जरूर करें। शिकायत करने से पहले आइए जानते हैं

अपने अधिकारों के बारे में:

- एक वैलिड (मान्य) पासपोर्ट के बिना कोई भी शख्स देश से बाहर नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें देश से बाहर आने-जाने की आजादी दी गई है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पासपोर्ट ऑफिस हमें विदेश जाने से रोक सकता है।

- पासपोर्ट ऑफिस के काम के घंटे (वर्किंग-डेज) सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हैं। फॉर्म नंबर एक से संबंधित सुविधाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी कामों के लिए काउंटर सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले होते हैं।

- आवेदक पासपोर्ट अधिकारी से सोमवार, मंगल, गुरुवार व शुक्रवार को ऑफिस आवर्स में मिल सकते हैं।

- साधारण पासपोर्ट बनाने के लिए 45 दिन का समय तय है।

- आपने अपना पासपोर्ट जिस दफ्तर से बनवाया है, जरूरी नहीं है कि दूसरी सेवाओं के लिए आप उसी दफ्तर में जाएं। आप फिलहाल जहां रह रहे हैं, उसके नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में अलग-अलग (विविध) सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- बेहतर यही है कि आपके पासपोर्ट में आपका मौजूदा अड्रेस हो। यदि आप दिल्ली से कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हैं तो फॉर्म-2 भरकर अपने मौजूदा अड्रेस के सर्टिफिकेट के साथ नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।

- अगर आपके पासपोर्ट पर ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) स्टांप लगी है और आप दी गई किसी भी कैटिगरी में आ जाते हैं, जैसे आप दसवीं या उससे ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं तो अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं। इससे आप ईसीएनआर (इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड) का स्टेटस हासिल कर सकते हैं।

- यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। इससे आप बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अपना पासपोर्ट पा सकते हैं। गैर-सरकारी बैंक कर्मचारियों या दूसरी प्राइवेट कंपनियों के कर्मियों को यह सुविधा नहीं मिलती है।

- बच्चों के लिए अलग से पासपोर्ट जारी किया जाता है। माता-पिता के पासपोर्ट में बच्चे का नाम शामिल नहीं किया जाता, चाहे बच्चा एक महीने का ही क्यों न हो।

- यदि आपके पासपोर्ट की अवधि छह महीने या उससे कम बची है तो आप उस पर विदेश यात्रा नहीं कर सकते। कुछ देश छह महीने से भी ज्यादा वक्त पर यह नियम लागू कर देते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप वलिडिटी डेट से एक साल पहले ही पासपोर्ट री-इश्यू करा लें।

इन पर भी गौर करें

- अपने पासपोर्ट के आवेदन की स्थिति पता करने के लिए आप विभाग की आईपीआरएस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

- एमटीएनएल लैंडलाइन कंस्यूमर 125535 डायल कर सकते हैं, जबकि एयरटेल व एमटीएनएल के मोबाइल कंस्यूमर 55352 डायल कर स्टेटस मालूम कर सकते हैं। यहां से आप दूसरी जानकारी भी ले सकते हैं।

- एसएमएस द्वारा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको अपने मोबाइल के मेसेज बॉक्स में जाकर 'पीपीटी (फाइल नंबर) टाइप करके 57272 पर भेजना होगा। आपको मेसेज द्वारा जानकारी मिल जाएगी। मेसेज भेजते वक्त ध्यान रखें कि आवेदनपत्र जमा कराने पर आपको एक रसीद जारी की जाती है। उस पर फाइल नंबर होता है, जैसे ए 123456। इसमें एक अल्फाबेट और 6 नंबर होते हैं। मेसेज करते वक्त इस फाइल नंबर के अंत में जिस साल अप्लाई किया है, उसके दो अंक जरूर लगाएं जैसे ए 12345610, इसमें 10 नंबर इस साल को बताता है। इसके बिना आप अपने फॉर्म का स्टेटस नहीं जांच पाएंगे।

- अपने आवेदन का स्टेटस आप पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट www.passport.gov.in पर स्टेटस ऑप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं।

हेल्पलाइन

पासपोर्ट ऑफिस में कोई भी शिकायत होने पर आप डिप्टी पासपोर्ट अधिकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से मिल सकते हैं या उन्हें लिख सकते हैं :

त्रिकुट-3, हडको बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066

फोन - 011-26166292/ 26189000

फैक्स- 011-26165870/ 26161783

ईमेल- rpo.delhi@mea.gov.in

अगर आप इन अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट न हों तो मुख्य पासपोर्ट अधिकारी को भी लिख सकते है :

संयुक्त सचिव (सीपीवी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी विदेश मंत्रालय, कमरा नंबर- 20, पटियाला हाउस ऐनेक्सी, नई दिल्ली।

फोन नंबर- 011-23387104
फैक्स नंबर- 011-23782821

ईमेल- gov.jscpro@mea.gov.in
jscpro@mea.gov.in

आप पासपोर्ट संबंधी शिकायत के लिए विदेश मंत्री को भी लिख सकते हैं :

विदेश मंत्री,
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
फैक्स- 011-23013254/ 23011463

रिऐलिटी चेक

पासपोर्ट दफ्तर के आसपास दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। अधिकारी और कर्मचारी किसी को भी आवेदक से कोई सहानुभूति नहीं है। दिए गए फोन नंबरों पर घंटी बजती रहती है। विभाग की जनता के प्रति जवाबदेही न होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जरा-सी गलती होने पर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। कंस्यूमर के पूछने पर भी उसे पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई जाती। इस सब प्रक्रिया में विभाग सो रहा है, पासपोर्ट के नाम पर जनता का शोषण हो रहा है और दलाल फल-फूल रहे हैं।

1 comment:

  1. जानकारीप्रद संगीतमय ...पोस्ट.....धन्यवाद......

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